तीन बदमाशों को सात-सात साल की कैद
शहर में जफा की कोठी के पास दिया था वारदात को अंजाम
तीनों ही मुजरिम रहने वाले हैं शहर के
मुजरिमों पर छह-छह हजार का जुर्माना भी पड़ा
अमर उजाला ब्यूरो
बदायूं। शहर में पांच साल पहले हुई लूट की वारदात में शामिल रहे तीन बदमाशों को स्पेशल जज डकैती कोर्ट राजकुमार सिंह ने सात-सात की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, तीनों मुजरिम शहर के रहने वाले हैं।
थाना मूसाझाग के कस्बा गुलड़िया निवासी मुनेंद्र कुमार पुत्र अशोक कुमार ने शहर कोतवाली में एक नवंबर 2013 को रिपोर्ट लिखाई थी कि वह अपने ताऊ संतोष कुमार की पल्सर मोटर साइकिल से अपने साथी हरीश पुत्र ओमकार के साथ बदायूं से दोपहर करीब तीन बजे सिलहरी जा रहा था। जफा की कोठी के पास पीछे से आई बाइक सवार तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर उन्हें रोक लिया। तमंचों के बल पर सोने की चैन, अंगूठी और नकदी लूट ली। बदमाश घटना को अंजाम देने के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए नवादा की ओर भाग गए। मुनेंद्र ने इस लूट की घटना में शहर के मोहल्ला सोथा निवासी तस्लीम उर्फ डिफलीटर पुत्र झम्मन, शहजाद उर्फ मकड़ा पुत्र नन्हें खां और कबूलपुरा गौटियां निवासी फैजल पुत्र इदरीश के नाम रिपोर्ट कराई थी। पुलिस ने दो बदमाशों को पकड़ने के बाद उनके पास से लूट का माल बरामद कर लिया था। पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया।
स्पेशल जज डकैती राजकुमार सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी ज्ञानस्वरूप गुप्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद मुजरिम तस्लीम उर्फ डिफलीटर, शहजाद उर्फ मकड़ा और फैजल को सात-सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। तीनों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।