एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए 30 तक करें आवेदन
बदायूं। एक व्यक्ति एक उत्पाद योजना के अंतर्गत डीएम दिनेश कुमार सिंह ने आवेदन करने की तिथि 30 दिसंबर निर्धारित की है। 31 दिसंबर को जिला उद्योग केंद्र में इसका साक्षात्कार लिया जाएगा। 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी। डीएम ने कहा कि सभी प्लॉटों पर 20 दिन में उद्योग स्थापित किए जाएं, अन्यथा प्लॉट किसी दूसरे को अवंटित कर दिया जाएगा।
गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित उद्योग बंधु की बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि कोई भी व्यापारी थर्माकोल एवं पॉलिथीन का विक्रय न करें। सभी दुकानदार दुकानों के आगे कूड़ेदान रखें। कुंभ मेले के मद्देनजर उन्होंने निर्देश दिया कि प्रयागराज एवं लखनऊ के लिए प्रतिदिन रोडवेज बसों का संचालन किया जाए। उपायुक्त, उद्योग धर्मेद्र भास्कर ने बताया कि एक जनपद एक उत्पाद (ओडीओपी) योजनान्तर्गत जरी प्रोजेक्ट का चयन बदायूं हेतु किया गया है। इसके तहत उद्योग, सेवा, व्यवसाय की कुल 25 परियोजनाओं का भौतिक एवं 175 लाख रुपये वित्तीय लक्ष्य मार्जिन मनी का प्राप्त हुआ है। इसमें आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होना अनिवार्य है। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को परियोजना लागत का अपना अंशदान 10 प्रतिशत एवं विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को पांच प्रतिशत बैंक में जमा करना होगा। इस मौके पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एएसओ आरवी सिंह के इस समेत कई बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ डीएम ने विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। व्यापारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र धींगड़ा ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा।