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10 साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

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बदायूं। चार साल पहले दातागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में दस साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पाक्सो एक्ट रमाशंकर सिंह की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए बीस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है और जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
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घटना 26 सितंबर 2016 को दातागंज थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मामले में दस वर्षीय पीड़िता के पिता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें पिता ने कहा था कि घटना के दिन उनकी दस वर्षीय बेटी खेत पर शौच के लिए गई थी। वहां गांव रुदेली थाना दातागंज जिला बदायूं निवासी ओमसरन ने बुरी नीयत से उसे पकड़ लिया और दुष्कर्म किया। बाद में बेटी के चिल्लाने पर ओमसरन उसको छोड़ कर भाग गया था। उसकी नाबालिग पुत्री रोते हुए घर पर आई और उसने अपनी मां को सारी घटना बताई। वादी ने ओमसरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने ओमसरन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर तफ्तीश के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। स्पेशल जज पाक्सो एक्ट रमाशंकर सिंह ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन की ओर से एडीजीसी मदनलाल राजपूत और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी ओमसरन को मुजरिम ठहराते हुए 20 साल की सजा सुनाई। साथ ही मुजरिम पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि जुर्माना की रकम जमा होने पर संपूर्ण धनराशि पीड़ित बालिका को देने का भी आदेश दिया है।
प्रदेश सरकार द्वारा महिला सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मिशन अभियोजन शक्ति की शुरुआत की है। इस मिशन के तहत न्यायालय में लंबित महिला अपराधों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मुहिम की शुरुआत की गई है। - मदनलाल राजपूत, एडीजीसी क्रिमिनल
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