फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बिना बैंक खाते, खतौनी के नहीं मिलेगा सट्टा

विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। गन्ना माफिया पर नकेल कसने के लिए शासन स्तर से इस सत्र में काफी बदलाव किया गया है। जिससे कि वे गन्ना खरीद में हस्तक्षेप नहीं कराए हैं। गन्ना कृषकों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए काफी इंतजाम किए गए है। बैंक खाता, खतौनी और मोबाइल नंबर इस बार जरूरी कर दिए गए हैं, अगर इसमें कोई भी कागज कम है, तो गन्ना कृषकों को सट्टा नहीं दिया जाएगा। जिला गन्ना अधिकारी राम किशन ने कहा कि जिले के जिन गन्ना कृषकों ने अब तक घोषणापत्र, राजस्व खतौनी, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर नहीं दिया है, वे तुरंत इन्हें अपने सर्किल गन्ना पर्यवेक्षक को दें दे। बिना घोषणा पत्र और राजस्व खतौनी के सट्टा किसी भी दशा में संचालित नहीं होंगे। जिन किसानों द्वारा बैंक खाता नहीं दिया गया, वह जल्द ही दें, बिना बैंक खाता के नए पेराई सत्र में सट्टा संचालित नहीं होगा। नए पेराई सत्र में एसएमएस के माध्यम से तौल होगी। ऐसे में सभी कृषक यह देख ले, उन्होंने जो नंबर दिया है वही है और चालू हैं, अगर नहीं है तो उसे अभी अपडेट करा लें, ताकि पर्ची न मिलने की दशा में एसएमएस के माध्यम से तौल करा सकें।
विज्ञापन


30 सितंबर तक बनाए जाएंगे नए सदस्य
समिति के नए सदस्य बनाने के लिए खतौनी, आधार कार्ड, तीन पासपोर्ट साइज की फोटो और बैंक खाते की छाया प्रति और 221 रुपये सदस्यता शुल्क भी संबंधित सर्किल गन्ना पर्यवेक्षक को दें।

डबल सट्टा मिलने पर होगी कार्रवाई
पेराई सत्र के दौरान यदि किसी गन्ना आपूर्तिकर्ता किसान का डबल सट्टा मिलता हैं, तो उस पर उत्तर प्रदेश गन्ना आपूर्ति एवं खरीद विनियमन नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर किसी कृषक द्वारा गलत घोषणा पत्र, राजस्व खतौनी दिए जाने का मामला पकड़ा जाता है, तो समिति सदस्यता समाप्त करने पर विचार किया जाएगा। साथ ही नियमानुसार विधिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें