बदायूं। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के छह साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश सौरभ सक्सेना ने दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की धनराशि में से 90 फीसदी पीड़िता को दी जाए।
सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी ने चार मार्च 2018 को पुलिस को तहरीर दी थी। तहरीर में कहा गया था कि तीन मार्च को माता-पिता उसकी ननिहाल गए थे। वह घर पर अकेली थी। रात करीब 12 बजे वासुदेव घर में घुस आया और दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया। विवेचना उपनिरीक्षक संजय कुमार सिंह ने की। विवेचक ने घटना से संबंधित साक्ष्यों को संकलन करने के बाद वासुदेव के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। तब से मामला न्यायालय में विचाराधीन था। न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।