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Bijnor News: पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने दिव्यांशी की हत्या में उसके पति गौरव उर्फ कप्तान को दोषी पाया है। जिसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख एक हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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एडीजीसी मुकेश चौहान ने बताया कि शहर कोतवाली में अभय एडवाल निवासी गांव अगरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें कहा गया था कि 2022 में उसने अपनी बहन दिव्यांशी की शादी गौरव उर्फ कप्तान पुत्र राजकुमार निवासी इनामपुरा से की थी। शादी के बाद से ही उसका पति दहेज में बुलेट बाइक और 50 हजार की मांग करने लगा। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दिव्यांशी की पिटाई करता था। 13 अक्तूबर 2022 को दिव्यांशी को मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। जिसके बाद दिव्यांशी अपने मायके गांव अगरी आ गई।
तीन दिन बाद 16 अक्तूबर को गौरव उर्फ कप्तान अपनी ससुराल पहुंचा, जहां उसने दिव्यांशी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की। दिव्यांशी की मां रेखा, बाबा महेंद्र सिंह और दादी बृजेश ने ऐसा करने से मना किया। तभी गौरव उर्फ कप्तान ने चाकू से दिव्यांशी पर हमला कर दिया। चाकू से किए गए हमले की वजह से दिव्यांशी की मौके पर ही मौत हो गई।
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पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू बरामद करते हुए जेल भेज दिया था। हत्या के आरोप में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया। केस की सुनवाई के दौरान आठ गवाहों को पेश किया गया। पुलिस की ओर से भी साक्ष्य रखे गए। विचारण के बाद अदालत ने अभियुक्त गौरव उर्फ कप्तान को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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