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नरेंद्र सिंह हत्याकांड में पत्नी और बेटे की जमानत याचिका निरस्त

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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश हनी गोयल ने जमीनी विवाद को लेकर हुई नरेंद्र सिंह की हत्या में उसकी पत्नी व बेटे की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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शासकीय अधिवक्ता क्षितिज अग्रवाल के अनुसार थाना चांदपुर के गांव तालिबपुर निवासी शोवित कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा था कि उसके पिता नरेंद्र सिंह ने अपनी पत्नी राजेश की मौत होने के दो वर्ष बाद थाना गजरौला के गांव मझौला निवासी राकेश से कराव कर लिया था। राकेश के एक पुत्र संदीप उर्फ भोला था। उसके पिता के पास 33 बीघा जमीन थी। 11 बीघा जमीन नहर में चली गई थी। उसके बदले में नरेंद्र सिंह ने 17 बीघा अराजी खरीदी थी। जिसका बैनामा उन्होंने संदीप व राकेश के नाम करावा दिया था। उसके बाद उसके पिता ने उसके पुत्र अपने पोते किश के नाम भी 10 बीघा जमीन का बैनामा कर दिया था। यह बात संदीप व उसका माता राकेश को बुरी लगी थी।
उन्होंने नरेंद्र सिंह को जान से मारने की धमकी दी और झगड़ा किया था। 12 बीघा जमीन जो बची हुई थी उसे भी अपने नाम कराने के लिए दबाव बना रहे थे और उसे परेशान कर रहे थे। 21 जुलाई 2019 को संदीप उर्फ भोला व उसकी माता राकेश ने अपने साथियों के साथ मिलकर जहरीला पदार्थ खिला दिया था। जिससे उसके पिता की मौत हो गई थी। नरेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम अमरोहा में हुआ था। उनकी हत्या की रिपोर्ट संदीप उर्फ भोला व उसकी माता राकेश, नागेंद्र व सचिन के विरुद्ध कराई गई थी।
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पुलिस ने विवेचना में हत्या का मामला नहीं पाते हुए आत्महत्या के लिए प्रेरित करने की धारा 306 में संदीप व उसकी माता राकेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। धारा 306 में हाईकोर्ट से संदीप व उसकी माता राकेश की जमानत हो गई। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने धारा 302 का मामला पाते हुए आरोप तय किए। एडीजीसी जितेंद्र राजपूत के अनुसार कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय में कहा कि प्रथम दृष्टया हत्या के साक्ष्य पाए गए हैं। संदीप व उसकी माता राकेश ने नरेंद्र सिंह की हत्या उसके खाते में पड़े लाखों रुपये व जमीन हड़पने के लिए की गई है। यह एक गंभीर अपराध है। कोर्ट ने संदीप व उसकी माता राकेश की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
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