बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायधीश एमपी सिंह ने मनोकामना शिव मंदिर के पुजारी महाराज बेगराम की हत्या के मामले में हत्या अभियुक्त दिनेश कुमार की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार कृपाल सिंह ने थाना शेरकोट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने साथी व गुरू भाई बेगराम निवासी ग्राम पुरैना के साथ मनोकामना शिव मंदिर शेरकोट की देखभाल करता था। छह अगस्त 2022 को सुबह लगभग पांच बजे जब वह मनोकामना मंदिर में आया तो उसे पता चला कि उसके गुरू भाई बेगराम पर किसी ने हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है। बेगराम को एंबुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने दिनेश कुमार उर्फ भुट्टो निवासी शेरकोट हाल निवासी चांदपुर को गिरफ्तार किया। तथा उसके पास से हत्या के लिए प्रयुक्त डंडा भी बरामद किया।
पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई दिनेश आपराधिक प्रवृति का है। वह हत्या के मुकदमे में जेल जा चुका है। उसका भाई भी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। दिनेश अक्सर बाबा के पास आता-जाता था। वह मंदिर के चढ़ावे में अपना हिस्सा मांगता था। कई बार मंदिर पर रुक भी जाता था। उसी ने पुजारी बेगराम की हत्या की है। जिला जज ने दिनेश के अपराध को गंभीर मानते हुए उसकी जमानत याचिका निरस्त कर दी है।