बिजनौर। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक दलित महिला से दुष्कर्म के प्रयास का दोषी पाते हुए वसीम उर्फ ढोल को चार वर्ष के कारावास एवं बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड में से दस हजार रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार थाना बढ़ापुर क्षेत्र की एक अनुसूचित वर्ग की महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह दिनांक चार मार्च 2014 को करीब 1:30 बजे बढ़ापुर से दवाई लेकर अपने गांव जा रही थी। महुआ वाले बाग के पास एक युवक जबरन उसे खींचकर एक खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर सुनकर बहुत से लोग पहुंचे। उन्होंने आरोपी वसीम उर्फ ढोल निवासी पक्का तालाब थाना बढ़ापुर को पकड़ लिया तथा उसे थाना पुलिस को सौंप दिया। अदालत ने इस मामले में वसीम उर्फ ढोल को दुष्कर्म के प्रयास का दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।