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Bijnor News: चेक बाउंस के दो मामलों में वसीम को सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। एडिशनल सिविल जज जूनियर डिवीजन प्रद्युम्न कुमार मिश्रा ने चेक बाउंस का दोषी पाते हुए मैसेज गंगा इंटरप्राइजेज के एकल स्वामी वसीम अहमद को एक वर्ष के कारावास एवं तीन लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि वसूल होने पर दो लाख 90 हजार रुपये परिवादी विजय सिंह को दिए जाने के आदेश दिए हैं।

गांव पिलाना निवासी विजेंद्र सिंह ने कोर्ट में दायर परिवाद में कहा था कि नूरपुर निवासी वसीम गंगा एंटरप्राइजेज पर बैटरी बेचने का काम करता है। इसका स्वामी भी वसीम ही है। वसीम ने तीन जुलाई 2018 को उससे दो लाख रुपये उधार लिए थे। तीन माह में वापसी को कहा था। मगर, उधार ली गई धनराशि वापस नहीं की। इसके बदले में 30 जुलाई 2018 को दो लाख रुपये का चेक उसे दिया, जो बाउंस हो गया।
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अदालत ने उसे चेक बाउंस का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। एक अन्य मामले में भी वसीम को चेक बाउंस में तीन माह की सजा 33 हजार जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वसीम पर आरोप है कि उसने विजेंद्र से पांच जुलाई 2018 को 22 हजार रुपये उधार लिए थे। उसने 22 हजार रुपये का चेक दिया था, जो बाउंस हो गया।
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