वक्फ बोर्ड की जमीन पर लगा अवैध कालोनी का बोर्ड
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बिजनौर में शहर में चांदपुर की चुंगी के पास गंज मार्ग पर वक्फ संपत्ति पर काटी जा रही कॉलोनी को प्रशासन ने अवैध घोषित कर दिया है। प्रशासन ने कॉलोनी पर अवैध कॉलोनी का बोर्ड भी लगा दिया है।
साल 1944 में यासीन बेग ने चांदपुर की चुंगी के पास स्थित 40 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड के नाम घोषित कर दी थी। तभी से यह जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति में दर्ज है। यहां पर मस्जिद और कब्रिस्तान बना है। इस संपत्ति का बैनामा नहीं हो सकता है। मोहल्ला चाहशीरी के मोहम्मद शादाब ने अधिकारियों को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि मोहल्ला मिर्दगान के कुछ लोग अपने साथियों के साथ मिलकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और प्लाट काट रहे हैं। उन्होंने वहां निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया है। बताया था कि वहां हुआ अवैध निर्माण पहले भी जिला प्रशासन द्वारा गिरवाया जा चुका है।
नौ सितंबर को भी आरोपियों ने बोर्ड की संपत्ति पर निर्माण कराया और बाकी कार्य के लिए ईंट इकत्र कर ली थी। मोहम्मद शादाब ने बताया था कि आरोपी गुंडागर्दी के बल पर शांति भंग करने तथा मौजूदा मस्जिद को गिराकर कोई सांप्रदायिक रंग देकर कोई अप्रिय धटना घटित कर सकते हैं। मोहम्मद शादाब ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कराकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने मामले की जांच की। प्रशासन ने जमीन को वक्फ बोर्ड की पाते हुए कॉलोनी को अवैध घोषित कर दिया है। इस संबंध में कॉलोनी में बोर्ड भी लगा दिया गया है। कॉलोनी शहर के कई असरदार लोग काट रहे थे, इनमें नगर पालिका के सदस्य भी शामिल हैं।
30 करोड़ से ज्यादा की है जमीन
बिजनौर में मेरठ की चुंगी के पास वक्फ बोर्ड की करीब 40 बीघा जमीन पर यह कालोनी काटी जा रही है। जमीन पर पहले से ही लोगों की नजर थी। इस लोगों ने इस जमीन पर बिना कुछ सोचे समझे कालोनी काटनी शुरू कर दी। जमीन की कीमत 30 करोड़ से ज्यादा आंकी जा रही है। कई लोग इस अवैध कालोनी में प्लाट खरीद चुके थे।