फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैंगस्टर एक्ट में दो को सात-सात साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
गैंगेस्टर एक्ट में दो को सात-सात साल की सजा
विज्ञापन

बिजनौर। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट डॉ. विजय कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट के तहत दो अपराधियों को दोषी पाते हुए सात-सात साल के कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता सलीम अख्तर के अनुसार थानाध्यक्ष नांगल शाहिद अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शाहिद निवासी गांव त्रिसोतरा ने अपने साथियों विट्टू उर्फ अरविंद व अमित के साथ मिलकर एक गिरोह बना रखा है। इस गिरोह का मुखिया शाहिद था। यह गिरोह अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अवैध शस्त्रों का प्रयोग कर सामूहिक रूप से हत्या जैसे अपराध कर रहा था। इस गिरोह से जनता में आतंक व भय का माहौल था। कोई इस गिरोह के खिलाफ गवाही के लिए साहस नहीं कर पाता था। इस मामले में शाहिद की पत्रावली सुनवाई के लिए अलग कर दी गई। विट्टू उर्फ अरविंद व अमित निवासी त्रिसोतरा को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। ये दोनों अभियुक्त 20 फरवरी 2015 से जिला कारागार में बंद थे।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें