फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

प्रीतम हत्याकांड में संदीप की जमानत याचिका निरस्त

विज्ञापन
विज्ञापन
प्रीतम हत्याकांड में संदीप की जमानत याचिका निरस्त
विज्ञापन

बिजनौर। जिला एंव सत्र न्यायाधीश अतुल कुमार गुप्ता ने प्रीतम सिंह हत्याकांड में आरोपी संदीप की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता वरुण राजपूत के अनुसार कैलाश ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी माता मुन्नी देवी की तीन वर्ष पूर्व मृत्यु हो गई थी। उसके पिता ने मृत्यु के बाद एक बबली नाम की महिला को अपने घर में रख लिया था। बबली, प्रीतम से झगड़ा करती थी और अपने घर जाने की जिद करती थी। बबली के साथ एक पांच साल की बच्ची भी थी। 25 नवंबर की रात प्रीतम सिंह, बबली के साथ अपने कमरे में सोए हुए थे। 26 नवंबर को सुबह नौ बजे कैलाश ने उनके कमरे की कुंडी खट-खटाई। इस दौरान बाहर से कुंडा लगा पाया। कुंडा खोलकर जब वह कमरे में घुसा तो पाया कि उसके पिता का शव पड़ा है। बबली और उसकी बच्ची गायब मिली। पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई थी कि प्रीतम सिंह के नाम 14 बीघा जमीन थी। जिसमें से सात बीघा जमीन उसने पुत्र कैलाश को दे दी थी। कैलाश को डर था कि कहीं उसका पिता सात बीघा जमीन बबली के नाम न कर दे, इसलिए कैलाश ने अपने साले संदीप व एक अन्य के साथ मिलकर प्रीतम की हत्या कर दी। इस मामले में संदीप निवासी ग्राम बालकिशन की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें