बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने का दोषी पाते हुए सतीश एवं विनीत को चार-चार साल के कारावास एवं 84 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 64 हजार रुपये पीड़िता को प्रतिकर की धनराशि के रूप में दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना हल्दौर के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 16 अप्रैल 2017 को जंगल से घास लेने गई थी। वहां एक खेत में सतीश एवं विनीत ने उसकी लड़की को पकड़ लिया। अश्लील हरकतें करते हुए उससे छेड़छाड़ करने लगे। लड़की के शोर मचाने पर जंगल में काम कर रहे लोग मौके पर आ गए। उन्होंने मौके से छेड़छाड़ करने वाले सतीश को पकड़ लिया। जबकि उसका साथी विनीत मौके से भाग गया। इस मामले में कोर्ट ने विनीत एवं सतीश को छेड़छाड़, अश्लील हरकतें करने का दोषी पाते हुए चार-चार साल की सजा सुनाई और उन्हें सजा काटने के लिए जेल भेज दिया।