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Bijnor News: 11 महीने में की थी दो भाइयों की हत्या

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स्योहारा। ग्राम राणा नंगला के राकेश की हत्या के मामले में मंगलवार को फैसला आएगा। इस मामले में अदालत ने आदित्य राणा के भाई मौजूदा ग्राम प्रधान चंद्रवीर उर्फ बिट्टू समेत आठ अभियुक्तों को दोषी ठहराया है। पीड़ित परिवार के साथ क्षेत्र के लोगों की निगाहें फैसले पर टिकी हैं।
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करीब नौ वर्ष पहले मुखबिरी के शक में राणा नंगला निवासी मुकेश की हत्या कर दी गई थी। 14 अक्टूबर 2017 को मुकेश डेरी पर दूध देने जा रहा था। इससे एक दिन पहले उस समय का कुख्यात आदित्य राणा गांव पहुंचा था और उसे जान से मारने की धमकी देकर गया था। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन अगले ही दिन बदमाशों ने मुकेश को गोलियों से छलनी कर दिया था। इस मामले में आदित्य राणा, रोहित, विशाल और राहुल के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
मुकेश की हत्या के बाद उसका भाई राकेश मुकदमे की पैरवी में जुट गया। आरोप है कि जेल में बंद आदित्य राणा ने वहीं से राकेश की हत्या की साजिश रची। 27 सितंबर 2018 को बाइक सवार बदमाशों ने राकेश की भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में आदित्य राणा, उसकी बहन मोनिका, भाई चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, चाचा जयवीर, चचेरे भाई शुभम, राहुल और रोबिन समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने हत्या के मामले में बीते शनिवार को अदालत चंद्रवीर उर्फ बिट्टू, रोबिन, प्रदीप, पीयूष, अक्षय, सोनू, शुभम और जयवीर सिंह को दोषी करार दे चुकी। जबकि आदित्य राणा के पिता, बहन और पत्नी को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है।
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