महिला से छेड़छाड़ में तीन साल की सजा
बिजनौर। स्पेशल जज एससी एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक दलित महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी पाते हुए मोहम्मद आरिफ को तीन साल के कारावास और 12 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
शासकीय अधिवक्ता शलभ शर्मा के अनुसार परवीन सिंह की पत्नी 20 अगस्त 2014 को शाम सात बजे गांव में ही गन्ने के खेत में शोच के लिए जा रही थी। गांव जगदीशपुर उर्फ बाजेपुर निवासी आरिफ ने महिला से गन्ने के खेत में बुरी नियत से छेड़खानी की। छेड़खनी में महिला के शरीर पर चोटें आई थी। शोर पर गांव वालों के आ जाने पर आरिफ भाग गया था। महिला का इलाज अस्पताल में हुआ। इस मामले में अदालत ने आरिफ को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।