पांच के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
बिजनौर। सीजेएम शारिब अली ने गलत तौर से बैनामा करने के मामले में पांच व्यक्तियों के विरूद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराने का आदेश कोतवाली शहर पुलिस को दिया है।
थाना कोतवाली शहर के गांव इस्लामपुर दास निवासी इश्तियाक अहमद ने सीजेएम न्यायालय में दिए पत्र में कहा था कि गांव में स्थित आराजी खसरा नंबर 13 से 16 मुसव्वर शाह के पिता कलवा शाह व उसके भाई मकबूल शाह ने इश्तियाक अहमद को बेचनी तय की थी। इसका पंजीकृत इकरारनामा पांच नवंबर 1981 को रजिस्ट्री कर दिया था। रजिस्ट्री न करने पर उसने कोर्ट में केस डाला। जिस पर न्यायालय से शेष रकम जमा कराकर इश्तियाक अहमद के नाम डिग्री कर दी। वह इस जमीन पर काबिज है। इस जमीन पर कोई बैनामा करने पर भी कोर्ट ने रोक लगा रखी है। फिर भी ये जमीन का एक हिस्सा मुसव्वर ने जुनैद व उसके सगे भाई जावेद को बेच दिया। जो अवैध तरीके से बेची गई है। 20 अगस्त 2022 को इस संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी दी। अधिवक्ता आशीष कौशिक के अनुसार कोर्ट ने इस मामले के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जुनैद, जावेद, मुसव्वर, मरकूब और मोहम्मद एजाज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना करने के आदेश दिए हैं।