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रोहिताश हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास की सजा

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रोहिताश हत्याकांड में तीन को आजीवन कारावास की सजा
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने रोहिताश हत्याकांड में दोषी पाते हुए तीन को आजीवन कारावास और 65-65 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता संजीव वर्मा के अनुसार थाना शिवालाकला पर होरीलाल की ओर से तहरीर दी गई गई थी कि वह शाहपुर धमैड़ी के क्रेशर में मुनीम का काम करता है। 27 जनवरी 2013 को देर शाम नौ बजे देखा कि क्रेशर के उत्तर में भट्टियों के पास एक टैंपू खड़ा है, जिसके पास एक व्यक्ति का शव पड़ा है। जिसके गले और सिर पर चोटों के निशान थे।
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इस मामले में मृतक के पिता हरकेश ने 28 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पुत्र रोहिताश को छत्रपाल पुत्र अमर सिंह बुलाकर ले गया था। अमर सिंह के टैंपू में चरण सिंह, खूब सिंह और दिवाकर बैठे हुए थे, साइकिल टैंपू में रखी थी। जोकि रोहिताश को गोयली वाले रास्ते पर ले गए। जिन्होंने रोहिताश की हत्या कर शव को शाहपुर धमैड़ी के क्रेशर पर डाल दिया। पुलिस ने विवेचना कर दिवाकर उर्फ भालू, छत्रपाल उर्फ मित्तल, अमर सिंह, चरण सिंह और पंकज के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। केस की सुनवाई के दौरान दिवाकर और छत्रपाल की मौत हो गई। अब कोर्ट ने दोषी पाते हुए पंकज, अमर सिंह और चरण सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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