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Bijnor News: डकैती में तीन को 10-10 साल के कारावास की सजा

Tue, 05 Mar 2024 12:41 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
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बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश नगीना मनमोहन सिंह ने डकैती में तीन दोषियों को 10-10 साल के कारावास व 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से आधी राशि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।
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शासकीय अधिवक्ता पंकज चौहान के अनुसार थाना अफजलगढ़ के गांव सुआवाला निवासी ईश्वरी सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दो मार्च 2014 को रात्रि करीब 12 बजे छह-सात हथियारबंद बदमाश उनके घर में घुस आए। पूरे परिवार को बंधक बनाकर हथियारों के बल पर उनके घर में डकैती डाली। ये लोग 26 भेड़, चांदी व सोने के बहुत से जेवरात, गैस सिलिंडर, नकदी, मोबाइल फोन आदि लूट कर ले गए। ईश्वरी सिंह उसके लड़के मनी, पुत्रवधू नीलम को पीटा।
पुलिस ने विवेचना कर सात आरोपियों हारून, हनीफ, वकील, अकील उर्फ टेडा, नाजिम, सलमान शहादत उर्फ मोटा के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। पुलिस ने डकैती में लूटा गया गैस सिलिंडर, दस्तरबंद, बाजूबंद, दो पेंडल आदि बरामद किए थे। केस की सुनवाई के दौरान वादी ईश्वर सिंह की मौत हो गई। हारून, अकील व शहादत उर्फ मोटा के अलावा बाकी आरोपी फरार हो गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर हारुन, अकील उर्फ टेढ़ा, शहादत मोटा को सजा सुनाई है।
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