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Bijnor News: गैंगस्टर एक्ट में तीन लोगों को दो-दो साल की सजा

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संवाद न्यूज एजेंसी
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बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट नंबर छह तालेवर सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामलों में दोषी पाते हुए तीन अभियुक्त सूरज, बबलू और हैदर को दो-दो वर्ष के कारावास एवं 5-5 हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
थाना नगीना के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि विजेंद्र ने एक गैंग बना रखा है, जिसमें सूरज एवं बबलू निवासी ज्ञानपुर थाना नगीना सक्रिय सदस्य हैं। इन लोगों ने इस गैंग ने सोनू व रीना की हत्या की है।
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जेल में रहते हुए भी सूरज एवं बबलू ने एक लाख रुपये की राशि तेजपाल से मांगी थी। विशेष अभियोजन अधिकारी सलीम अख्तर ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले में सूरज एवं बबली को दोषी पाते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई है। एक अन्य मामले में भी कोर्ट ने हैदर निवासी विजयनगर थाना काशीपुर को भी दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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थाना अफजलगढ़ के उप निरीक्षक दिनेश शर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी की गैंगलीडर हैदर ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गैंग बना रखा है। यह गैंग भौतिक लाभ के लिए लूट चोरी आदि घटनाओं को बड़ी संख्या में अंजाम देता है। इस गैंग की आतंक से कोई इनके विरुद्ध गवाही नहीं देता है।
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