22 जून 2018 को ग्राम रामनगर गोसाई निवासी संदीप किया था जानलेवा हमला
मेरठ के आनंद हॉस्पिटल में हो गई थी मौत, भाई ने दर्ज कराई थी रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने संदीप हत्याकांड में दोषी मानते हुए प्रताप सिंह, जरनैल सिंह और चानन सिंह को आजीवन कारावास एवं 55-55 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से एक लाख रुपये वादी सतबीर सिंह को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता मुकेश चौहान के अनुसार थाना बढ़ापुर के ग्राम रामनगर गोसाई निवासी सतवीर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि 22 जून 2018 को उसका भाई संदीप शेरकोट से अपने घर जाते वक्त रास्ते में हरेवली में नवील नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। तभी प्रताप सिंह, जरनैल सिंह और चानन सिंह निवासी ग्राम सहरावाला धारदार हथियारों से लैस होकर वहां आए।
उन्होंने संदीप पर हमला बोल दिया। ये लोग संदीप को मरा समझ कर तलवार लहराते हुए भाग गए। गंभीर घायल को संदीप को मेरठ ले जाया गया। उसकी आनंद हॉस्पिटल में मौत हो गई। इस मामले में कोर्ट ने संदीप की हत्या दोषी पाते हुए प्रताप सिंह, जरनैल सिंह, चानन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।