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बिजनौर में एसीजेए ने दहेज उत्पीड़न में तीन को सजा सुनाई

Thu, 20 Oct 2016 04:16 PM IST
अमर उजाला/ब्यूरो
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बिजनौर में एसीजेएम उदयवीर सिंह ने  दहेज उत्पीड़न के मामले में महिला के पति, जेठ और जेठानी को  एक-एक वर्ष के कारावास व  दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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थाना चांदपुर के गांव अथाई निवासी सुरेंद्रपाल की बहन सुनीता की शादी हल्दौर के मोहल्ला  रईसान निवासी मुकेश के साथ हुई थी। सुनीता को उसके ससुराल  वालों द्वारा दहेज में बाइक, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टीवी व 51 हजार रुपये लाने की मांग को  लेकर प्रताड़ित किया जाता था। 20 मई 2001 को सुनीता को  उसके पति व ससुराल वालों    ने मारपीट कर घर से निकाल   दिया था। पंचायत में फैसला होने के बाद मुकेश सुनीता को घर ले गया था। नौ जून 2004 को  फिर सुनीता को घर से निकाल दिया। सुनीता ने पति मुकेश, जेठ नरेंद्र, ससुर गंगाराम जेठानी   प्रेमलता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ससुर गंगाराम की मौत हो गई। अदालत ने पति, जेठ व जेठानी को सजा सुनाई है।
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