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Bijnor News: हत्या का अपराध साबित नहीं होने पर तीन अभियुक्त बरी

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लीगल एड सिस्टम ने दिलाया न्याय
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रामलाल ने 21 वर्ष पुराने मामले में तीन अभियुक्त को हत्या का अपराध साबित नहीं होने पर बरी कर दिया है।

सरकार द्वारा गठित लीगल एड सिस्टम के चीफ लीगल डिफेंस काउंसिल प्रवीण सिंह देशवाल के अनुसार नहटौर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड में इकबाल, नफीस व नबील के विरुद्ध धारा 302, 201 आईपीसी में धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया था। यह वाद 2003 से लंबित था। इस केस को पैरवी के लिए लीगल एंड सिस्टम ने अपने हाथों में लिया। उनकी पैरवी के चलते 21 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने निर्णय दिया और इकबाल, नफीस, नबील को दोष मुक्त कर दिया।
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विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला जज एमपी सिंह एवं सचिव नीलू मेनवाल के निर्देशन में लीगल एड सिस्टम के प्रयास के चलते ऐसे केसों में पैरवी की जाती है, जहां अभियुक्त अपने वादों की पैरवी करने में असमर्थ हैं।
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