- दोषी पर एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाशचंद्र शुक्ला ने एक अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को शिक्षक को 20 वर्ष के कारावास व एक लाख 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड की राशि में से एक लाख रुपये पीड़िता को दिए जाने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार थाना चांदपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि पांच मई 2020 को उसकी नाबालिग पुत्री राहुल के पास उसके घर ट्यूशन पढ़ने गई थी। राहुल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसकी बेटी घर लौट कर आई तो उसने दुष्कर्म की बात अपनी मां को बताई। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। मेडिकल रिपोर्ट में सीएमओ ने पीड़िता की आयु करीब आठ वर्ष बताई। अदालत में महिला चिकित्सक दिशा रानी सिंह और पीड़िता ने दुष्कर्म होने की पुष्टि की। अदालत ने अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए आरोपी राहुल को 20 साल की सजा सुनाई है।