यात्री और माल वाहनों का दो माह का टैक्स माफ
बिजनौर। अब यात्री और माल वाहनों के संचालकों का दो माह का टैक्स माफ किया गया है। शासन के निर्देश पर लॉकडाउन के दौरान अप्रैल और मई माह का टैक्स भरने से मुक्ति मिलेगी। इसके लिए शासनादेश जारी हो गया है। शासन की इस योजना का लाभ जिले के लगभग साढे़ छह हजार ट्रांसपोर्टर्स को मिलेगा। ट्रांसपोर्टर ठाकुर गजेंद्र सिंह, चौधरी अकरम, प्रशांत गर्ग, कामेश गुप्ता, नईम अहमद, गजनफर अली, अश्वनी खन्ना आदि ने परिवहन मंत्री अशोक कटारिया के इस प्रयास की सराहना की है।
कोरोना महामारी फैलने के कारण देश भर में 22 मार्च को एक दिन का कर्फ्यू और 24 मार्च से 31 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहा। इस दौरान केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बाधित रहीं। इसके बाद एक जून से अनलॉक-1 के दौरान थोड़ी छूट दी गई तो उम्मीद के अनुसार माल वाहनों को माल और यात्रियों वाहनों को यात्री नहीं मिले। इससे परेशान ट्रांसपोर्टरों ने परिवहन मंत्री अशोक कटारिया से टैक्स माफ कराने की मांग की थी।
एआरटीओ प्रशासन प्रणव झा ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान व्यवसायिक वाहनों के असंचालन को ध्यान में रखते हुए अप्रैल और मई 2020 का संदेय कर और संदेय अतिरिक्त कर के भुगतान में छूट प्रदान की गई है। साथ ही प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने समस्त व्यवसायिक वाहनों को मार्च एवं अप्रैल 2020 के करों पर में छूट प्रदान की है। उन्होंने बताया कि सभी वाहन स्वामी इस छूट का लाभ लेते हुए जून और जुलाई माह का देय कर यथाशीघ्र जमा करा दें, जिससे उन्हें आगामी कर के भुगतान पर अतिरिक्त भुगतान न करना पड़े।