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एसएसडी कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण : न्यायालय ने प्रबंधन को दी राहत

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एसएसडी कॉलेज छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण : न्यायालय ने प्रबंधन को दी राहत
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नजीबाबाद (बिजनौर)। एसएसडी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन में छात्रवृत्ति घोटाला प्रकरण में उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रबंधन को राहत दी है। समाज कल्याण विभाग ने छात्रवृत्ति घोटाले में प्रबंधक प्रधानाचार्य व उत्तरदायी के खिलाफ गबन की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
कॉलेज के प्रबंधक रणवीर सिंह ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका दायर कर छात्रवृत्ति घोटाला संबंधी रिपोर्ट को चुनौती दी थी। न्यायिक अधिकारी सुनीत कुमार और सैयद वैज मियां की पीठ ने प्रबंधक को राहत देते हुए न्यायालय में एंटीसिपेटरी जमानत के लिए प्रार्थना पत्र देने की सलाह दी है। गौरतलब है कि जिला समाज कल्याण अधिकारी बिजनौर आनंद कुमार ने एसएसडी कॉलेज के प्रबंधक, प्रधानाचार्य और उत्तरदायी सदस्यों के खिलाफ छात्रवृत्ति घोटाले से संबंधित रिपोर्ट दो अगस्त 22 को नजीबाबाद थाने में दर्ज कराई थी।
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समाज कल्याण मुरादाबाद के उपनिदेशक एके रॉय के निर्देशन में गठित तीन स्तरीय कमेटी ने एसएसडी कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन गढ़मालपुर की एक छात्रा द्वारा 1,28,250 रुपये की छात्रवृत्ति संस्थान द्वारा आहरित किए जाने के आरोप तथा संस्थान से संबंधित अनुसूचित जाति व सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में मामलों की जांच की थी।
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जांच उपरांत कॉलेज के प्रबंधक प्रधानाचार्य और उत्तरदायी के खिलाफ घोटाले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इससे पहले कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। कॉलेज के प्रबंधक रणवीर सिंह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि छात्रवृत्ति संबंधित किसी प्रकार का गबन कॉलेज द्वारा नहीं किया गया है।
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