बिजनौर में एसीजेएम एमपी एमएलए कोर्ट अभिनव यादव ने धारा 144 लगी होने के बाद भी अपने समर्थकों के साथ सभा करने, नारेबाजी और भाषण देने के मामले में चांदपुर के सपा विधायक और पूर्व गन्ना राज्यमंत्री स्वामी ओमवेश को एक माह की सजा सुनाई है। बाद में विधायक स्वामी ओमवेश को कोर्ट से जमानत मिल गई है।
मामला 23 दिसंबर 2013 का है और इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक आदर्श त्यागी ने थाना हीमपुर दीपा पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने रिपोर्ट में कहा था कि जिले में धारा 144 लागू थी और वह गश्त करते हुए फतेहपुर कला पहुंचे तो देखा कि पूर्व गन्ना राज्यमंत्री स्वामी ओमवेश अपने समर्थकों के साथ आए और सभा करने लगे।
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इन लोगों को धारा 144 लागू होने के बारे में बताया गया और सभा नहीं करने को कहा गया लेकिन ये नहीं माने। इन्होंने सभा में नारेबाजी व भाषणबाजी की। इसमें सुनवाई के बाद सोमवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
निर्णय में कहा गया कि स्वामी ओमवेश ने सभा कर नारेबाजी और भाषणबाजी की, जिससे लोकशांति भंग हुई। धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत एक माह की सुनाई गई।