फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bijnor News: जानलेवा हमले में सोनू को 10 वर्ष के कारावास की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम अवतार यादव ने एक महिला पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाते हुऐ सोनू को 10 वर्ष के कारावास और 27 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से आधी राशि घायल महिला सुनीता उर्फ कमलजीत कौर दी जाएगी।
विज्ञापन

शेरकोट के ग्राम भगोता निवासी शेर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि चार जनवरी 2021 को उसकी पत्नी सुनीता घर में बर्तन साफ कर रही थी। दिन में 11:00 बजे उसके गांव का सोनू आया और सुनीता को गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसकी गर्दन एवं हाथ पर हंसीया से वार किया। इससे उसकी पत्नी के गंभीर चोटें आई। पुलिस ने इस मामले में सोनू सिंह निवासी भगोता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। एडीजीसी की ओर से इस केस में आठ गवाह पेश किए गए। इस मामले में कोर्ट ने सोनू को घर में घुसकर सुनीता पर जानलेवा हमले करने का दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें