संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राम अवतार यादव ने एक महिला पर जानलेवा हमला करने का दोषी पाते हुऐ सोनू को 10 वर्ष के कारावास और 27 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से आधी राशि घायल महिला सुनीता उर्फ कमलजीत कौर दी जाएगी।
शेरकोट के ग्राम भगोता निवासी शेर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि चार जनवरी 2021 को उसकी पत्नी सुनीता घर में बर्तन साफ कर रही थी। दिन में 11:00 बजे उसके गांव का सोनू आया और सुनीता को गाली गलौज करने लगा। विरोध करने पर उसकी गर्दन एवं हाथ पर हंसीया से वार किया। इससे उसकी पत्नी के गंभीर चोटें आई। पुलिस ने इस मामले में सोनू सिंह निवासी भगोता के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। एडीजीसी की ओर से इस केस में आठ गवाह पेश किए गए। इस मामले में कोर्ट ने सोनू को घर में घुसकर सुनीता पर जानलेवा हमले करने का दोषी पाया और उसे 10 साल की सजा सुनाई है।