फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Bijnor News: गांजा तस्करी में छह दोषियों को 10-10 साल की सजा

Thu, 20 Nov 2025 11:23 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बिजनौर
विज्ञापन
विज्ञापन
बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट निजेंद्र कुमार ने गांजा रखने के मामले में छह अभियुक्तों को दोषी पाया है। जिन्हें 10-10 साल की सजा और छह लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

नूरपुर पुलिस ने 2 मई 2019 को चेकिंग के दौरान एक कैंटर से 67 पैकेट में एक क्विंटल 34 किलोग्राम गांजा पकड़ा था। कैंटर के साथ ही पुलिस ने रिजवान पुत्र कुतुबुद्दीन निवासी मोहल्ला नई बस्ती बुढ़ाना मुजफ्फरनगर, इंतजार निवासी मोहल्ला कर्बला बुढ़ाना मुजफ्फरनगर, कुतुबुद्दीन पुत्र इदरीश और वसीम निवासीगण मोहल्ला हजरत नगर थाना नूरपुर बिजनौर, राजू पाल पुत्र सतपाल और सतीश पुत्र कडेराम निवासीगण भटपुरा चकरपान जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी उड़ीसा से गांजा लेकर आए थे। जिन्हें बिजनौर और मुजफ्फरनगर में बेचना था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा में रिपोर्ट दर्ज करते हुए आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें