बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कल्पना पांडे ने शहजाद अहमद को 12 साल के बालक से कुकर्म करने में दोषी पाया है। उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 70 हजार रुपये का अर्थ दंड भी लगाया।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र राठौड़ ने बताया कि थाना अफजलगढ़ में एक गांव निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका 12 साल का धेवता उनके घर रहकर पढ़ाई कर रहा है। कि 29 मई 2024 को दोपहर 2 बजे उसका धेवते को पास में ही रहने वाला शहजाद अहमद बहला फुसला कर अपने घर ले गया और कुकर्म किया। घर लौटकर रोते बिलखते हुए बालक ने अपने साथ किए गए गलत काम के बारे में जानकारी दी।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। इसके साथ ही विवेचना करते हुए आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए जबकि छह ने गवाही दी। पीड़ित बालक ने अदालत को बताया कि अभियुक्त शहजाद ने उसके साथ दो बार गलत काम किया था। अब अदालत ने अभियुक्त शहजाद को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।