संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट प्रकाशचंद शुक्ला ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण व उससे दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए राशिद उर्फ राजा अंसारी को 20 वर्ष के कठाेर के कारावास और 70 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 60 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार नगीना के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग लड़की 27 अप्रैल 2021 को दोपहर ढाई बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली थी। उसकी पुत्री जब घर नहीं लौटी तो तलाश करने पर पता चला कि थाना ठाकुरद्वारा निवासी राशिद उर्फ राजा अंसारी उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। काफी तलाश करने पर भी उसकी पुत्री नहीं मिली। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसका मेडिकल कराया था। जिसमें उसकी आयु 15 वर्ष पाई गई थी। पीड़िता ने राशिद द्वारा किए गए उसके अपहरण व दुष्कर्म की पुष्टि की थी। अदालत ने इस मामले में राशिद उर्फ राजा अंसारी को अपहरण व दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।