बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट प्रकाश चंद्र शुक्ला ने ट्रेन में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का दोषी पाते हुए चाय विक्रेता पूरन को साढ़े तीन वर्ष के कारावास एवं दस हजार के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से आठ हजार पीड़िता को दिए जाएंगे।
शासकीय अधिवक्ता योगेंद्र सिंह के अनुसार जिला फैजाबाद निवासी एक व्यक्ति ने जीआरपी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 19 दिसंबर 2017 को वह कोलकाता से जम्मू-तवी जाने वाली ट्रेन से फैजाबाद से जम्मू जा रहा था। स्योहारा रेलवे स्टेशन पर एक चाय वाले ने उसकी नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ की। जिसके चिल्लाने पर चाय वाला भाग लिया, तब ट्रेन की चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया। आरोपी पूरन निवासी कासगंज को पुलिस ने पकड़ लिया। कोर्ट ने इस मामले में पूरन को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।