बिजनौर। झालू नगर पंचायत में 22 लाभार्थियों ने नियम विरुद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत नगर निकाय से बाहर बना लिए। अब परियोजना अधिकारी ने कार्यदायी संस्था को वसूली के आदेश जारी किए हैं। साथ ही संस्था को दिए नोटिस में स्पष्टीकरण देने के लिए निर्देशित किया है।
मुख्यमंत्री को रानू चौधरी ने इससे संबंधित एक शिकायत पत्र भेजा था। इसकी जांच के लिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी न्यायिक एवं तहसीलदार की कमेटी गठित की। जांच के बाद टीम ने 22 आवास नगर पंचायत सीमा क्षेत्र से बाहर बनाए जाने की पुष्टि की। इसकी निगरानी क्रिएटिव कॉन्सॉर्टियम संस्था द्वारा की जा रही थी। ऐसे में नियम विरुद्ध आवास निर्माण होने पर जिला नगरीय विकास अभिकरण की परियोजना अधिकारी वंदना कुशवाहा ने वसूली नोटिस जारी किया है।
बता दें कि योजना के तहत एक लाभार्थी को ढाई लाख रुपये दिए जाते हैं, जिसके चलते अब इनसे 55 लाख रुपये की वसूली की जाएगी। संस्था की ओर से लाभार्थियों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। मिली जानकारी के अनुसार, अगर संस्था लाभार्थियों से वसूली नहीं कर पाती है तो संस्था के भुगतान में से कटौती की जाएगी।
इन लोगों ने सीमा क्षेत्र से बाहर बनाए आवास : मिली जानकारी के अनुसार, भूरी, अफसर अली, नईमा, सलीमा, मोहम्मद याकूब, खुशनुदा, मुन्नानाथ, इमराना खातून, मोईमा, खातून, यासमीन, मोमिना, राहत बानो, शमीमा, फईम, इकबाल अहमद, हुकम सिंह, अरुण कुमार, राहुल कुमार, चेतन, राजेंद्र, भूरा शर्मा ने नगर निकाय सीमा क्षेत्र से बाहर आवास बनाए। संस्था की ओर से इन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।