संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। बुधवार को औषधि निरीक्षक ने फेल दवाओं के मामले में 49 वाद सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराए हैं। इनमें चार बिना लाइसेंस बिक्री ,सात नकली दवा व 38 अधोमानक दवाओं के मामले शामिल हैं।
औषधि निरीक्षक उमेश कुमार भारती ने बताया, कि 49 मामलों में सीजेएम कोर्ट में संबंधित वाद दर्ज कराया गया है। पिछले वर्ष में सख्त कार्रवाई करते हुए जिले भर में छापेमारी की गई थी। दवाइयों मे मिलावट या किसी भी प्रकार की लापरवाही किसी की जान ले सकती है। इसलिए ऐसे कार्य करने वालो पर सख्त सजा का प्रावधान है। नकली दवाओं के मामलों में न्यूनतम 10 साल से अधिकतम उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।