बिजनौर। भले ही शनिवार से पान मसाला और तंबाकू एक साथ नहीं बिकने का नियम लागू हो गया है। मगर, जिले में पहले ही दिन नियमों की धज्जियां उड़ीं। दुकानों पर पान मसाला और तंबाकू एक साथ बिकता हुआ नजर आया। वहीं, दुकानदारों का कहना है कि हमें नियम की जानकारी नहीं है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम के तहत किसी भी खाद्य पदार्थ में तंबाकू और निकोटिन एक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाना प्रतिबंधित है। अब एक ही दुकान पर पान मसाला और तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित है। साथ ही इन दोनों का निर्माण या पैकेजिंग भी एक साथ नहीं की जा सकेगी। यह निर्देश खाद्य सुरक्षा आयुक्त अनीता सिंह ने दिए हैं।
मगर, जिले में पहले दिन इसका असर नहीं दिखाई दिया। दुकानों पर पान मसाला और तंबाकू एक साथ धड़ल्ले से बिका। जिम्मेदार अधिकारियों ने भी दुकानदारों को इसके बारे में जागरूक नहीं किया। बिजनौर में नूरपुर रोड स्थित एक दुकानदार ने कहा कि उन्हें नियमों की जानकारी नहीं है। एक जून से पान मसाला और तंबाकू एक साथ नहीं बिकेगा, इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। वह एक साथ ही बेच रहे हैं।
क्या बोले दुकानदार
शक्ति चौक स्थित दुकान संचालक ने कहा कि वह एक साथ ही पान मसाला और तंबाकू बेच रहे हैं। जब टीम आएगी देखा जाएगा। फिलहाल उन्हें प्रतिबंध के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
नगपालिका चौक के पास स्थित दुकान के मालिक ने उन्हें नियमों के बारे में कुछ नहीं पता है। किसी अधिकारी ने भी आकर नहीं बताया। अगर तंबाकू और पान मसाला अगल-अलग दुकानों पर बिकेगा तो इससे ग्राहक को काफी परेशानी होगी।
चुनाव की वजह से दुकानदारों को प्रतिबंध के बारे में जागरूक नहीं कर सके हैं। मतगणना के बाद टीम गठित कर जागरुकता अभियान चलाएंगे। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। - नादिर अली, अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, बिजनौर