संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष दीपा जैन, सदस्य मनोज कुमार पंडित एवं डॉ. मनीला की बेंच ने पंजाब नेशनल बैंक को आदेशित किया है कि वह परिवादी कृष्णा कॉलेज के प्रबंधक मनोज कुमार को 19 हजार 959 रुपये एवं 15 हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करें। फोरम ने विद्युत विभाग को भी आदेशित किया है कि वह 10 हजार रुपये मानसिक क्षति के रूप में अदा करे। विद्युत विभाग एवं पीएनबी को 15 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में भी परिवादी को देने होंगे।
कृष्णा कॉलेज के प्रबंधक मनोज कुमार ने फोरम में दाखिल परिवाद में कहा था कि उसने विद्युत बिल की धनराशि 61601 रुपये का पीएनबी का अपने खाते का चेक विद्युत विभाग में भुगतान के लिए जमा किया था। लेकिन बैंक ने उनके खाते में पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद सिर्फ 6160 रुपये परिवादी के खाते से काटकर विद्युत विभाग को दी। बाद के विद्युत बिलो में बकाया राशि आती रही। उन्होंने बैंक व विद्युत विभाग से कहा, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। बैंक की गलती से पैनल्टी और बकाया विद्युत बिल का सरचार्ज लगता रहा। बाद में उसने चेक की अवशेष धनराशि 55441 रुपये जमा किए। इस मामले में फोरम ने कहा कि बैंक व विद्युत विभाग की लापरवाही से परिवादी को 19 हजार 959 रुपये अधिक धनराशि देनी पड़ी।