धोखाधड़ी के मामले में 12 पर रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
बिजनौर। सीजेएम शारिब अली ने फर्जी कागजों के आधार पर हाइवे प्राधिकरण से मुआवजा लेने के मामले में 12 लोगों के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कर उसकी विवेचना करने के आदेश दिए हैं।
तहसील नगीना के गांव पुरैनी निवासी शेर सिंह ने सीजेएम न्यायालय में दिए प्रार्थना पत्र में कहा है कि पुरैनी में खसरा नंबर 147 व 161 जो हाइवे के किनारे स्थित है कि आराजी बंटवारे में उसके हिस्से में आई थी। जिसमें उसने काफी समय पूर्व पांच दुकानें बनवा रखी हैं। गांव के ही विनोद कुमार, सुबोध कुमार, आमोद कुमार, ललित कुमार, जयपाला देवी, अनिल कुमार ने उसकी अधिग्रहित की गई अराजी का बैनामा नेशनल हाइवे को कर दिया और हाइवे से प्राप्त चैक अपने खातों में लगा लिया।
उसने संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिवानी न्यायालय में इन लोगों ने इस जमीन को उसकी माना है, तथा दुकानें भी उसकी बनाई हुई बताई हैं। तहसीलदार नगीना ने भी मौके पर जांच पड़ताल कर उक्त आराजी को उसकी होना दर्शाया है। 13 मार्च 2022 को ये लोग उसके घर में घुस आए और शिकायत करने की बात को लेकर उसके साथ मारपीट की। इस मामले में डॉ. सुशील कुमार, अमित कुमार, बलराज सिंह, अनूप कुमार, मायादेवी, अवनीश कुमार ने भी विनोद व उसके भाईयों का साथ दिया।