विवाहिता के अपहरण में रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश
बिजनौर। सीजेएम विमल त्रिपाठी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर पीड़ित महिला का अपहरण कर उसे लापता करने के मामले में महिला के पति सुंदर, सास-ससुुर सहित छह के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश थाना नजीबाबाद पुलिस को दिए हैं।
थाना मंडावली के गांव शाहबपुरा उमराव निवासी अबरान ने सीजेएम कोर्ट में दिए प्रार्थना पत्र में कहा था कि उसकी पुत्री शमा परवीन का निकाह 16 नवंबर 2020 को यामीन निवासी राहूखेड़ी से हुआ था। यह शादी उसके पड़ोसी सादिक ने कराई थी। शादी के बाद पता चला कि यामीन के शादी से पहले से ही दूसरी महिला से संबंध हैं, वह उसी से शादी करना चाहता था। शादी के पति यामीन, सास तसलीमा, ससुर यासीन, नंद समरीन व हलीमा ने कम दहेज लाने को लेकर परेशान व प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज में पांच लाख रुपये नकद लाने की मांग की जाती थी। शमा परवीन से छुटकारा पाने के लिए उसके के साथ बुरी तरह मारपीट की गई।
16 दिसंबर 2021 को उसका मेडिकल हुआ। पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए पति व ससुराल वाले फैसले का ढोंग रचकर उसे पुन: बुलाकर ले गए। 19 मार्च को उसे पता चला कि शमा परवीन के साथ कोई घटना कर दी गई है। वह अपने साथ अपने मिलने वालों को लेकर शमा परवीन की खबर लेने पहुंचा। उसके पति व ससुराल वालों ने शमा परवीन के बारे में कहा कि वह अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि शमा परवीन का कोई अता पता नहीं है। या तो उसे गायब कर दिया गया है या उसकी हत्या कर दी गई है।