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युवती का अपहरण और दुष्कर्म में एक को उम्रकैद

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युवती का अपहरण और दुष्कर्म में एक को उम्रकैद
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बिजनौर। स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट अवधेश कुमार ने एक अनुसूचित जाति की युवती का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की घटना में लव चौधरी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि में से 30 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
एडीजीसी शलभ शर्मा के अनुसार थाना नहटौर के गांव की रहने वाली अनुसूचित जाति की युवती को फुलसंदा निवासी लव चौधरी बहुत परेशान करता था। 15 अगस्त 2018 को लव उसका पीछा करते हुए हल्दौर के बालकिशनपुर चौराहे पर आ गया। उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश करने लगा। एक व्यक्ति ने युवती को जब बचाना चाहा तो लव चौधरी ने उसके साथ ही गाली गलौज व मारपीट की। युवती भागकर अपने घर आ गई। रात के 11 बजे लव चौधरी युवती के घर पहुंचा और उसकी मां, भाई के साथ मारपीट की।
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रात के दो बजे लव चौधरी युवती के भाई के विरोध के बावजूद उसे जबरन अपने साथ ले गया। युवती को 31 अगस्त तक कई जगहों पर रखा और उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। 31 अगस्त 2018 को वह युवती को रोडवेज बस अड्डा नजीबाबाद पर छोड़ गया। इस दौरान उसे जातिसूचक शब्दों से भी अपमानित किया तथा मारपीट की। इस मामले में छह गवाहों के बयान दर्ज हुए। जिसके बाद लव चौधरी को घर में घुसकर अपहरण करने, दुष्कर्म करने, मारपीट करने, गाली गलौज करने का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
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