- गीला और सूखा कचरा अलग नहीं तो देना होगा हर महीने सौ रुपया
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। पहले चरण में शहर को साफ सुथरा बनाए रखने का संदेश दिया गया लेकिन अब पालिका ने सख्त रवैया अपनाने का मन बना लिया है। दरअसल गंदगी फैलाने वालों पर अब जुर्माना भी लगेगा। गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग नहीं किया तो हर महीने 100 रुपये जुर्माने के तौर पर वसूले जाएंगे। बिजनौर नगर पालिका की ओर से डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए एक से 10 फरवरी तक अभियान चलाया गया। जिसमें घर-घर जाकर अभियान में सहभागिता के लिए अपील की गई। लोगों से कहा गया कि गीले व सूखे कचरे को अलग-अलग करके दिया जाए। अब चार मार्च से 31 मार्च तक तीसरे चरण में गंदगी फैलाने वालों को सबक सिखाया जायेगा। इस दौरान गंदगी फैलाने वालों को जुर्माना लगाया जाना है।
घरों से निकलने वाले कूड़े को यदि गृह स्वामी ने अलग-अलग (गीला व सूखा) कूड़ा पालिका कर्मचारियों को नहीं दिया तो 100 प्रति माह की दर से जुर्माना वसूला जायेगा। वहीं भवन निर्माण एवं विध्वंस मलबे को यदि कूड़े में मिलाकर ढेर सड़क पर लगाया जाता है तो ऐसे में 750 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा। इसके अलावा पेड़ों और उनकी छाल और कतरनों को कूड़े में फेंकने वालों पर 75 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा।
वहीं मीट की दुकानों से मांस के अवशेषों को कूड़े में डालने पर 300 रुपये प्रतिमाह जुर्माना लगेगा। साथ ही होटल, बारात घर, ढाबों से 500 रुपये प्रति माह का जुर्माना वसूला जाएगा। पालिका के अधिशासी अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। जिसे सख्ती से लागू किया जाएगा।