नजीबाबाद में उत्तर प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने हाईकोर्ट के निर्णय के बाद एनके सिंह को विनियमित क्षेत्र में अवर अभियंता पद पर कार्यभार ग्रहण कराने के लिए नियत प्राधिकारी नजीबाबाद को निर्देश दिए हैं।
नजीबाबाद में विनियमित क्षेत्र कार्यालय में अवर अभियंता पद पर तैनात रहे एनके सिंह को शासन ने एक चुनौती याचिका के संदर्भ में यह कहते हुए पद से हटा दिया था कि अधिदर्शक-कम-सर्वेयर को विनियमित क्षेत्र में इस पद पर नियमानुसार कार्य नहीं दिया जा सकता।
27 जुलाई 2016 को अवर अभियंता को विनियमित क्षेत्र नजीबाबाद का कार्यभार न दिए जाने को एनके सिंह ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने अवर अभियंता, कंप्यूटर, अधिदर्शक-कम-सर्वेयर की चयन प्रक्रिया और योग्यता सामान होने, एक-दूूसरे पद पर स्थानांतरित किए जाने तथा प्रशासन द्वारा लोकल बॉडीज में कहीं भी तैनाती देने के नियम का तर्क दिया। न्यायालय द्वारा एनके सिंह के पक्ष में निर्णय देने के बाद उनके विनियमित क्षेत्र विभाग में अवर अभियंता पद पर काम करने का रास्ता साफ हो गया।
प्रदेश के नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक एके मिश्र ने नजीबाबाद विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी/एसडीएम को एनके सिंह को अवर अभियंता पद पर कार्यभार ग्रहण कराने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम वीके सिंह ने बताया कि निर्देश उन्हें प्राप्त हो गए हैं। जेई को ज्वाइन कराने के संबंध में डीएम बिजनौर से निर्देश मांगे गए हैैं।