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Bijnor News: खाद्य पदार्थो की मिलावट में लगाया 12 लाख से ज्यादा जुर्माना

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-एडीएम प्रशासन कोर्ट ने जनवरी माह में 18 केस की सुनवाई पर लगाया जुर्माना
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। जिले में लगातार खाद्य पदार्थो के नमूने अधोमानक पाए जाने पर कार्रवाई हो रही है। जनवरी माह में एडीएम कोर्ट ने 18 खाद्य पदार्थो के नमूने अधोमानक पाए जाने पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए 12 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव सिंह ने बताया कि सुमित कुमार पर बतीसा का नमूना फेल आने पर एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना, शाहबुद्दीन पर कचरी और मैदा का नमूना फेल आने पर दो लाख 50 हजार रुपये और दो लाख 20 हजार रुपये, सुलेमान पर फ्रूट ड्रिंक का नमूना फेल आने पर दो लाख 20 हजार रुपये, अब्दुल कादिर पर दही नमूना फेल आने पर एक लाख 30 हजार रुपये सहित अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया गया।
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इसके अलावा अन्य लोगों पर पनीर, घी, मस्टर्ड ओयल, मावा, दूध, बेसन, जैली, बर्फी, कुल्फी का नमूना फेल आने पर भी जुर्माना लगाया गया है। अभिहित अधिकारी नादिर अली का कहना है कि विभाग की ओर से मिलावटी खाद्य पदार्थो के विरूद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। नमूने एकत्र कर जांच के भेज रहे हैं। खाद्य पदार्थ मानक पर खरे नहीं उतरने पर वाद दायर कर रहे हैं। कोर्ट की ओर से मिलावट खाद्य पदार्थों की रिपोर्ट पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है।
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