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Bijnor News: दो अबोध लड़कियों से दुष्कर्म करने में मनोज को 40 साल की सजा

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मई 2023 को शादी के दौरान दोनों बच्चियों का किया गया था अपहरण
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पांच और छह साल की थीं उस वक्त दोनों बच्चियां, जंगल के रास्ते में रोती हुई मिली थीं दोनों
संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्रकाश चंद शुक्ला ने पांच और छह साल की दो बच्चियों से दुष्कर्म करने का दोषी पाते हुए मनोज कुमार को 40 वर्ष के कारावास और एक लाख 20 हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से 50-50 हजार रुपया दोनों पीड़ित बच्चियों को प्रतिकर धनराशि के रूप में दिया जाएगा।
थाना शेरकोट के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27-28 मई 2023 को उसकी चचेरी बहन की शादी थी। शादी में मेहमान एवं बराती आए हुए थे। शादी के मंडप में उसकी छह वर्षीय पुत्री एवं साले की पांच वर्षीय पुत्री अन्य बच्चों के साथ खेल रही थी।
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रात में करीब 12:00 बजे बरात मंडप के करीब आई तो वे बरात की देखभाल में लग गए। यहां से दोनों बच्चियों लापता हो गई। तलाश किया गया तो जंगल के रास्ते से दोनों बच्चियां मिलीं। उनके कपड़ों पर खून लगा था। दोनों बच्चियों के साथ मारपीट और दुष्कर्म किया गया था।
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पुलिस विवेचना में यह बात सामने आई कि मनोज कुमार ने दोनों बच्चियों का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया। कोर्ट ने इस मामले को अत्यंत गंभीर अपराध मानते हुए बच्चियों के अपहरण मारपीट और दुष्कर्म में मनोज कुमार को 40 साल की सजा सुनाई।
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