संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। बिजनौर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पारुल जैन ने अपहरण एवं गैंगरेप का दोषी पाते हुए सोकेंद्र एवं ब्रजपाल को आजीवन कारावास और 60000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि में से 55000 पीड़िता को दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की योजना के तहत 3,00,000 रुपये की राशि पीड़िता को दिए जाने की संस्तुति की है।
शासकीय अधिवक्ता भालेंद्र सिंह राठौर के अनुसार थाना नहटौर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 अगस्त 2022 की रात्रि 9:00 बजे उसकी 14 वर्षीय भतीजी घर से अचानक लापता हो गई। उसे तलाश किया गया तो वह गांव के दक्षिण दिशा में मिली। उसने बताया कि वह शौच करने गई थी। वहां मोटरसाइकिल से आए सोकेंद्र एवं उसके साथी ब्रजपाल ने उसका अपहरण कर लिया। दोनों उसे नहर की तरफ ले गए और दुष्कर्म किया। उल्लेखनीय है कि इस घटना के चार दिन बाद पीड़िता के पिता के भी हार्टअटैक से मौत हो गई थी। अदालत ने इस घटना में सोकेंद्र निवासी धर्मनगरी, बृजपाल निवासी चकगोवर्धन को अपहरण एवं गैंगरेप का दोषी पाते हुए सजा सुनाई।