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बीमा कंपनी को बाइक चोरी का क्लेम देने का आदेश

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बीमा कंपनी को बाइक चोरी का क्लेम देने का आदेश
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बिजनौर। जिला उपभोक्ता फोरम ने बहुमत के आधार पर मीना अग्रवाल की मोटर साइकिल चोरी के क्लेम के मामले में ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी को आदेशित किया है कि वह बीमा राशि के रूप में 27,291 रुपये अदा करे। यह राशि परिवाद दाखिल करने की तिथि दो नवंबर 2018 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। इसके अतिरिक्त बीमा कंपनी को साढ़े सात हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में तथा पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च के रूप में भी प्रदान करने होंगे।
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बिजनौर निवासी मीना अग्रवाल ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी मोटर साइकिल ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा बीमित थी। चार जनवरी 2015 को ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की सिविल लाइंस बिजनौर शाखा के बाहर उसकी मोटर साइकिल चोरी हो गई थी। इसकी रिपोर्ट उसने थाना कोतवाली शहर में दर्ज कराई थी तथा बीमा कंपनी को बाइक चोरी की लिखित सूचना दे दी गई थी। समस्त औपचारिकता पूर्ण करने के बाद उसे मोटर साइकिल का क्लेम नहीं दिया गया। बीमा कंपनी का कहना था कि समय से उसे बाइक चोरी की सूचना नहीं दी गई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम की अध्यक्ष दीपा जैन व सदस्य डॉ. मनीला ने दो-एक के बहुमत से बीमा कंपनी को क्लेम की राशि दिए जाने का आदेश दिया। फोरम के सदस्य मनोज कुमार पांडेय ने इस मामले में अपना अलग मत पेश करते हुए याचिका को क्लेम दिए जाने के योग्य नहीं माना। इसके बावजूद भी इस मामले में बहुमत का निर्णय प्रभावी होगा।
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