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दहेज प्रताड़ना में पति, सास-ससुर, देवर व दो नंदो को सजा सुनाई

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बिजनौर। सिविल जज सीडी एसीजेएम नीलम सरोज ने दहेज प्रताड़ना व दहेज की मांग करने के मामले में महिला के पति, सास-ससुर, देवर व दो ननदों को दो-दो वर्ष के कारावास व चार-चार हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक अभियोजन अधिकारी नितिन कुमार के अनुसार नूरपुर के मोहल्ला कबीरनगर निवासी इंद्रजीत कौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी शादी गुरूनाम सिंह के साथ 15 जून 2011 को सिख धर्म के अनुसार हुई थी। शादी में कपड़े, गहने व काफी चीजें दी गई थीं। एक ज्वाइंट एफडी 55 हजार रुपये की भी दी थी। शादी के बाद उसकी सास महिपाल कौर, ससुर गौतम सिंह, देवर मनमीत सिंह उर्फ विक्की तथा नंद सोनी व मोहनी उसे कम दहेज लाने के लिए प्रताड़ित करते थे। तथा कहते थे कि रोगी लड़की हमारे गले में बांध दी है। घर का काम भी ठीक से नहीं करती है। नंवबर 2011 में पति, सास, ससुर, देवर व दोनों नंदों ने एक राय होकर 26 नवंबर 2011 को उसके मायके भेज दिया। इस मामले में पति गुरूनाम सिंह, ससुर दर्शन सिंह, सास महिपाल कौर, देवर मनमीत सिंह उर्फ विक्की व नंद मोहनी व सोनी को 498ए व धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत सजा सुनाई गई है।
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