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ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत खारिज

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ऑनर किलिंग के आरोपी की जमानत खारिज
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बिजनौर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहुजा ने ऑनर किलिंग के आरोपी बलराम की जमानत याचिका निरस्त की है। डीजीसी वरुण राजपूत के अनुसार दारानगरगंज निवासी हरपाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दस अप्रैल को उसकी पुत्री घर से दोपहर दो बजे जंगल अकेली गई थी। उसका पता नहीं चल रहा है। इस मामले में 12 अप्रैल को गंगा से युवती का शव बरामद हुआ था। उसके हाथ पीछे की ओर बंधे हुए थे। इस मामले में जांच में पता चला कि हरपाल की पुत्री के किसी युवक से संबंध थे। इससे क्षुब्ध होकर हरपाल ने बलराम की मदद से अपनी बेटी की गंगा में डुबोकर हत्या की थी। एक अन्य मामले में महिला से दुष्कर्म करने के आरोपी नजीबाबाद के मोहल्ला मुगलूशाह निवासी अमित की जमानत याचिका भी निरस्त की गई है।
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