नगीना। एडीजे प्रथम/स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस बिजनौर ने नगीना थाने के हिस्ट्रीशीटर शाहिद उर्फ पप्पी को एनडीपीएस एक्ट में चार साल के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत न्यायालय एडीजे (प्रथम) स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट बिजनौर ने नगीना के मोहल्ला कलालान निवासी शाहिद उर्फ पप्पी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 के अंतर्गत चार वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। नगीना पुलिस ने 21 अक्तूबर 2020 को शाहिद उर्फ पप्पी को 500 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। पुलिस ने बताया कि शाहिद उर्फ पप्पी नगीना थाने का हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिस पर विभिन्न जनपद और राज्यों में चोरी, गैंगस्टर आदि के करीब डेढ़ दर्जन मामले दर्ज हैं।