बिजनौर/हीमपुर दीपा। मुचलका पाबंद होने के बाद भी झगड़ा करना 17 लोगों को भारी पड़ गया है। इन पर धारा 122 बी के तहत कार्रवाई की गई है। जमानत जब्तीकरण के तहत अब इन्हें 17 लाख रुपये देने पड़ेगा। पुलिस ने गांव पहुंचकर ढोल बजवाते हुए मुनादी कराई। जिले में ऐसा पहली बार हुआ है। अगर रकम जमा नहीं हुई तो चल अचल संपत्ति की कुर्की की जाएगी।
शनिवार को एसडीएम रितू चौधरी ने कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 122 बी के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए। जिसमें पर्सनल बांड के रुप में दी गई जमानत को जब्त करने की बात कही गई। इन आदेशों के क्रम में रविवार को हीमपुर दीपा पुलिस ने गांव में पहुंचकर ढोल बजवाते हुए रकम जमा करने के लिए मुनादी कराई। बता दें कि तालाब की जमीन को लेकर दो पक्ष सोनू व मेंहदी हसन मे मार्च 2023 को झगड़ा हो गया था। जिसमे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों की ओर से 17 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एक एक लाख का मुचलका पाबंद कर दिया था। 24 अप्रैल 23 को दोनों पक्ष फिर से आमने सामने आ गए और दोनों ओर जमकर पथराव व फायरिंग की गई। जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट तैयार करते हुए धारा 122 बी के तहत कार्रवाई करने के लिए एसडीएम कोर्ट भेज दी थी। एसडीएम चांदपुर रितू चौधरी ने बताया कि मुचलका पाबंद होने के बाद भी झगड़ा किए जाने के चलते जमानत जब्तीकरण के आदेश दिए गए हैं। अगर जमानत राशि जमा नहीं करते हैँ तो कुर्की की कार्रवाई भी की जाएगी।
मुचलका पाबंद की कार्रवाई को लोग मजाक समझते हैं लेकिन इस बार हीमपुर दीपा क्षेत्र के गांव में 17 लोगों के खिलाफ धारा 122 बी के तहत कार्रवाई कराई गई है। जिनसे 17 लाख रुपया वसूला जाएगा। गांव में मुनादी करा दी गई है। - नीरज कुमार जादौन, एसपी