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Bijnor News: गौरव हत्याकांड में दो भाइयों सहित चार को उम्र कैद

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ग्राम भूरापुर में 22 अगस्त 2017 को घर में घुसकर की गई थी गौरव की हत्या
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संवाद न्यूज एजेंसी
बिजनौर। पॉक्सो न्यायालय के विशेष सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद्र शुक्ला ने नगीना के गौरव कुमार हत्याकांड में शामिल पुखराज उर्फ पप्पू, मनोज, काले उर्फ कल्याण व मामराज को दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोषियों पर संयुक्त रूप से एक लाख चार हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया।
थाना नगीना के ग्राम भूरापुर निवासी जयप्रकाश पुत्र हरदेव सिंह ने थाने में तहरीर दी थी। बताया था कि 22 अगस्त 2017 की शाम को सात बजे उसका गौरव अपनी हवेली में बैठा हुआ था। पुरानी रंजिश के चलते गांव के ही पुखराज उर्फ पप्पू व काले पुत्र चमन सिंह, मनोज व मामराज पुत्र काले सिंह और काले सिंह का एक नाबालिग लड़का हाथों में लाठी डंडे लेकर हवेली में घुस आए।
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उन्होंने गौरव पर जानलेवा हमला कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। बीच बचाव करने आई वादी के भाई की पत्नी शोभा को भी आरोपियों ने मारा पीटा। गांव के लोगों को आता देख आरोपी भाग गए। घायल गौरव व शोभा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गौरव की मेरठ में इलाज के दौरान मौत हो गई।
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अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर विचारण में उपस्थित गवाही के आधार पर दोषी पाकर चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। इस केस के दोषी काले सिंह के नाबालिग बेटे को किशोर न्याय बोर्ड ने अपचारी घोषित कर अग्रिम कार्रवाई के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से पत्रावली अदालत में पेश की। अदालत ने नाबालिग को इस मामले में दोषी पाते हुए आठ वर्ष की सजा सुनाई और अर्थदंड से भी दंडित किया।
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